सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून मामले में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर मांग जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में लव जिहाद अध्यादेश और उत्तराखंड में स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने वकील विशाल ठाकरे और एनजीओ सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस भी जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि कानूनों का दुरुपयोग उन लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है जो अंतरजातीय विवाह करते हैं।