मुंबई सिविल कोर्ट से कंगना रनौत को झटका : आवासीय अपार्टमेंट को बचाने वाले मुकदमे को कोर्ट ने किया खारिज
कंगना रनौत ने 2019 में खार के अपने आवासीय अपार्टमेंट के कुछ हिस्सों के लिए बीएमसी द्वारा जारी किए गए विध्वंस आदेश के खिलाफ मुंबई के सिविल कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने अब उसकी याचिका खारिज कर दी है और बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए उसे छह सप्ताह का समय दिया है।
2018 में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) से नोटिस मिलने के बाद, डिंडोशी सिविल कोर्ट अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। कंगना रनौत ने अपने खार स्थित आवासीय अपार्टमेंट के कुछ हिस्सों में BMC द्वारा जारी किए गए विध्वंस के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और उसे बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। बीएमसी ने 2018 में उन्हें अपार्टमेंट में अनाधिकृत निर्माण के लिए एक नोटिस जारी किया, जहां मुंबई के खार पश्चिम में स्थित ऑर्किड ब्रीज़ बिल्डिंग नामक इमारत की पाँचवीं मंजिल पर उसके 3 फ़्लैट हैं।
निर्माण कंपनी आरकेडब्ल्यू कंस्ट्रक्शन और कंगना रनौत को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम की धारा 53 के तहत अवैध हिस्से के विध्वंस के लिए नोटिस जारी किए गए थे।
ज्ञात हो कि 2014 में ही कंगना रनौत को "योजना से परे अनाधिकृत काम को हटाने" के लिए कहा गया था, नोटिस ने उन्हें एक महीने के भीतर नियमितीकरण के लिए आवेदन करने का विकल्प भी दिया था, जिसमें कहा गया था कि "अनुपालन में विफल" होने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।